WhatsApp पर प्राप्त शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है: हाईकोर्ट
एक महत्वपूर्ण फैसले में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि WhatsApp के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, इसलिए WhatsApp के माध्यम से पुलिस को सूचित करने के बाद सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज करना धारा 154(1) एवं 154(3) सी.आर.पी.सी. का पर्याप्त अनुपालन है। श्रीनगर विंग में न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी की एकल न्यायाधीश पीठ ने श्रीनगर में सिटी मुंसिफ कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर एक शिकायत को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में फैसला सुनाया: “19. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता प्रतिवादी ने 5.5.2022 को संबंधित SHO पुलिस स्टेशन के समक्ष एक शिकायत अग्रेषित की थी , जैसा कि शिकायतकर्ता प्रतिवादी और शिकायतकर्ता प्रतिवादी के बीच व्हाट्सएप चैट की तस्वीरों स...