पति को सिर्फ इसलिए पत्नी पर अत्याचार करने और उसे पीटने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे शादीशुदा हैं: दिल्ली हाईकोर्ट


दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जोड़े की एक दशक पुरानी शादी को खत्म करते हुए कहा है कि कोई भी कानून पति को यह अधिकार नहीं देता है कि वह अपनी पत्नी को केवल इसलिए पीटने और प्रताड़ित करने का अधिकार देता है क्योंकि उन्होंने शादी कर ली है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा," केवल इसलिए कि दोनों पक्षों ने शादी कर ली है और प्रतिवादी उसका पति है, कोई भी कानून उसे अपनी पत्नी को पीटने और यातना देने का अधिकार नहीं देता है।"

कोर्ट ने यह माना कि पति द्वारा शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होने की पत्नी की गवाही की पुष्टि मेडिकल दस्तावेजों से होती है। अदालत ने कहा, “ प्रतिवादी [पति] का ऐसा आचरण [यातना और पिटाई] अनिवार्य रूप से शारीरिक क्रूरता है जो अपीलकर्ता [पत्नी] को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) (आईए) के तहत तलाक लेने का अधिकार देता है।” अदालत पति द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक देने की याचिका खारिज करने के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील पर फैसला कर रही थी।

अपीलकर्ता पत्नी ने दावा किया कि शादी के तुरंत बाद उसे पति द्वारा शारीरिक और मानसिक यातना दी गई और उस पर कई तरह के अत्याचार किए गए, जिन्हें वह इस उम्मीद में सहन करती रही कि चीजें ठीक हो जाएंगी। उसका मामला यह था कि पति और उसके परिवार के सदस्यों के अत्याचार दिन-ब-दिन बढ़ते गए क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य उससे छुटकारा पाना था ताकि वे अपने बेटे की शादी किसी संपन्न परिवार की किसी अन्य लड़की से कर सकें। पत्नी ने अपनी गवाही में कहा था कि उससे दहेज की मांग की जाती थी, उत्पीड़न किया जाता था और कई मौकों पर उसे पीटा जाता था और प्रताड़ित किया जाता था और वैवाहिक घर में नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता था। यह भी आरोप लगाया गया कि उनके पति को अपना व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए उनसे रुपए की मांग की गई थी।

अदालत ने कहा, " हालांकि यह सच है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत अपीलकर्ता की एकमात्र गवाही है और परिवार के किसी अन्य सदस्य से पूछताछ नहीं की गई है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कि उसकी गवाही को कोई चुनौती नहीं है।" इसमें कहा गया कि पति यह बताने में विफल रहा कि किन परिस्थितियों में पत्नी को उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया गया था और उसने उसकी गवाही का भी खंडन नहीं किया कि उसे वैवाहिक घर में वापस नहीं लाया गया, जिसके लिए कोई कारण मौजूद नहीं था। “ यह साबित हो गया है कि प्रतिवादी अपीलकर्ता के साथ संबंध फिर से शुरू करने में विफल रहा था और इस प्रकार न केवल शारीरिक अलगाव हुआ, बल्कि यह अपीलकर्ता को वैवाहिक घर में वापस न लाने की “शत्रुता” से भी जुड़ा था। अदालत ने कहा, '' प्रतिवादी का वैवाहिक संबंध फिर से शुरू करने का कोई इरादा नहीं था, जो तब भी दिखाई दिया जब उसने केस नहीं लड़ने का फैसला किया।'' पीठ ने यह भी कहा कि तलाक के लिए याचिका दो साल से अधिक समय तक अलगाव के बाद दायर की गई और इसलिए, पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 1 (आईबी) के तहत परित्याग के आधार पर तलाक की हकदार है। 

केस टाइटल: आरएस बनाम एएस


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