आत्म-सम्मान विवाह के लिए सार्वजनिक अनुष्ठान या घोषणा की आवश्यकता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास एचसी का फैसला खारिज किया


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 अगस्त) को किसी व्यक्ति के जीवन साथी चुनने के मौलिक अधिकार को बरकरार रखते हुए मद्रास हईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। इस फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि वकीलों के कार्यालयों में की गई शादियां हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार वैध नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला धारा 7ए के अनुसार स्व-विवाह प्रणाली पर आधारित था, जिसे हिंदू विवाह अधिनियम में तमिलनाडु संशोधन द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम में शामिल किया गया था। इस धारा के अनुसार, दो हिंदू अपने दोस्तों या रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बिना रीति-रिवाजों का पालन किए या किसी पुजारी द्वारा विवाह की घोषणा किए बिना विवाह कर सकते हैं।

एस बालाकृष्णन पांडियन बनाम पुलिस इंस्पेक्टर मामले में 2014 में मद्रास हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि वकीलों द्वारा करवाए गए विवाह वैध नहीं हैं और सुयम्मरियाथाई विवाह (आत्म-सम्मान विवाह) को गुप्त रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद 5 मई, 2023 को मद्रास हाईकोर्ट ने इलावरसन बनाम पुलिस अधीक्षक और अन्य मामले में एक वकील द्वारा जारी किए गए स्वाभिमान विवाह प्रमाणपत्र पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और एक व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया, जिसने आरोप लगाया था कि उसकी साथी अपने माता-पिता की अवैध हिरासत में है।

इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बार काउंसिल को ऐसे "फर्जी विवाह प्रमाणपत्र" जारी करने वाले वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। इस फैसले से दुखी होकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए बालाकृष्णन पांडियन में व्यक्त विचार से असहमति जताई, जिसका पालन इलावरासन में किया गया था।

संदर्भ के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7ए (जैसा कि तमिलनाडु में लागू है) 

इस प्रकार है: “धारा 7-ए: सुयममरियाथाई और सेरथिरुथा विवाह के संबंध में विशेष प्रावधान (1) यह धारा किन्हीं दो हिंदुओं के बीच किसी भी विवाह पर लागू होगी, चाहे इसे सुयमरियाथाई विवाह या सेरथिरुत्था विवाह या किसी अन्य नाम से कहा जाए, जो रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हो - (ए) विवाह के प्रत्येक पक्ष द्वारा पक्षकारों द्वारा समझी जाने वाली किसी भी भाषा में यह घोषणा करना कि प्रत्येक पक्ष दूसरे को अपनी पत्नी मानता है, या जैसा भी मामला हो, उसका पति मानता है; या

(बी) विवाह में प्रत्येक पक्ष द्वारा दूसरे को माला पहनाना या दूसरे की किसी भी उंगली पर अंगूठी डालना; या (सी) थाली बांधने से।" सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि नागालिंगम बनाम शिवगामी (2001) 7 एससीसी 487 मामले में शीर्ष अदालत ने धारा 7ए को बरकरार रखा था। इसने आगे कहा कि पांडियन का दृष्टिकोण इस धारणा पर आधारित था कि प्रत्येक विवाह के लिए सार्वजनिक अनुष्ठान या घोषणा की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने कहा कि शादी करने का इरादा रखने वाले जोड़े पारिवारिक विरोध या अपनी सुरक्षा के डर जैसे विभिन्न कारणों से सार्वजनिक घोषणा करने से बच सकते हैं। ऐसे मामलों में सार्वजनिक घोषणा को लागू करने से जीवन खतरे में पड़ सकता है और संभावित रूप से मजबूर अलगाव हो सकता है। 



कोर्ट ने कहा, " बालाकृष्णन पांडियन के मामले में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा व्यक्त किया गया विचार गलत है। यह इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक विवाह के लिए सार्वजनिक अनुष्ठान या घोषणा की आवश्यकता होती है। ऐसा दृष्टिकोण काफी सरल है क्योंकि अक्सर माता-पिता के दबाव के कारण, जोड़े विवाह में प्रवेश करने का इरादा रखते हैं, इस तरह के विरोध के कारण इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ऐसी सार्वजनिक घोषणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा और इसके परिणामस्वरूप शारीरिक अखंडता, या जबरन या ज़बरदस्ती अलगाव का खतरा हो सकता है।" कोर्ट ने अपने फैसले में उन जोखिमों के बारे में भी टिप्पणी की, जो उन जोड़ों को झेलना पड़ता है जो अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी करते हैं। “दो व्यक्तियों पर लाए गए अन्य दबावों की कल्पना करना कठिन नहीं है जो अन्यथा वयस्क हैं और स्वतंत्र इच्छा रखते हैं। यह दृष्टिकोण (पांडियन में) न केवल क़ानून के व्यापक आयात को सीमित कर रहा है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न उदाहरणों का भी हवाला दिया, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन साथी चुनने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। बालाकृष्णन पांडियन द्वारा व्यक्त किए गए विचार को गलत बताते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। वकील अपनी व्यक्तिगत हैसियत से विवाह संपन्न कर सकते हैं, पेशेवर हैसियत से नहीं न्यायालय ने आगे कहा कि वकीलों की भूमिका के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां "उचित नहीं हो सकती। साथ ही, यह भी कहा कि कुछ चिंताएं पूरी तरह से निराधार नहीं हैं। "वकीलों में कई क्षमताएं होती हैं। वे अदालत के अधिकारी हैं। लॉयर/एडवोकेट के रूप में कार्य करते समय, उन्हें विवाह संपन्न कराने का दायित्व नहीं लेना चाहिए। हालांकि, रिश्तेदारों के रूप में दोस्तों के रूप में उनकी निजी क्षमता में गवाहों के रूप में उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है।" . मामले के तथ्यों पर गौर करें तो कोर्ट ने पहले महिला के पक्ष के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी थी। महिला ने बयान दिया कि वह याचिकाकर्ता के साथ रहना चाहती है। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ए वेलन द्वारा किया गया, जिसकी सहायता एडवोकेट मृत्युंजय पाठक ने की। 

केस टाइटल : इल्वारासन बनाम पुलिस अधीक्षक |
एसएलपी (सीआरएल) नंबर 006534/ 2023


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